यूपी पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का कर रहे हैं दावा तो जान लो नियम कायदे कितना कर सकते हैं खर्च।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर गांव गली से लेकर शहर में चर्चाएं शुरू हो गई है और उम्मीदवारों ने अपने स्तर से प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है फिर भी उम्मीदवारों ने अपने चुनावी एजेंडे को शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी का प्रचार स्वतंत्रता दिवस की आगामी शुभकामनाओं के साथ करना शुरू कर दिया है।

चुनाव आयोग ने निर्धारित‌‌ किया उम्मीदवारों को कितना खर्च करना है इस वार चुनाव प्रचार में।

चुनाव आयोग ने वार्ड मेम्बर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक को अब आगामी चुनाव में कितना खर्च करना है, जिला पंचायत सदस्य को कितना खर्च करना है, ग्राम पंचायत सदस्य को कितना खर्च करना है, क्षेत्र पंचायत सदस्य को कितना खर्च करना है चुनाव में, ब्लाक प्रमुख के रूप उम्मीदवारी का दावा कर रहे उम्मीदवार को कितना खर्च करना है चुनाव में, ग्राम प्रधान पद पर उम्मीदवारी का दावा करने वाले उम्मीदवार को कितना खर्च करना है चुनाव में इन सब सवालों का जवाब देने, जाने के लिए पोस्ट को अन्त तक जरूर पढ़ें।

बीडीसी के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में अधिकतम कितना खर्च करना है।

दैनिक दृश्य
बीडीसी उम्मीदवार खर्च

अगर आपको अपनी ग्राम पंचायत में बीडीसी उम्मीदवार के लिए प्रयासरत है तो आप अपने चुनाव प्रचार में केवल 25हजार रूपए खर्च कर सकते हैं।

वार्ड मेम्बर को भी अपने चुनाव प्रचार में केवल पांच हजार रुपए तक खर्च कर सकते हैं।

वार्ड मेम्बरवार्ड मेेेम्बर को भी अपने चुनाव प्रचार अभियान में केेवल पांच हजार रुपए तक खर्च करना हैै।

ग्राम प्रधान पद के दावेदार अब आगामी चुनाव प्रचार अभियान में केेवल इतना ही खर्च कर सकते हैं।

ग्राम प्रधान पद पर उम्मीदवारी

अगर आप अपने गांव से प्रधान पद से अपनी उम्मीदवारी का नामांकन करने जा रहे हैं तो आप पहले चुनाव आयोग द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखकर ही अपने चुनाव प्रचार में धन का व्यय करना अगर आप निर्वाचन आयोग द्वारा बताई गई सीमा को पार कर गये तो चुनाव आयोग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।इस लिए अपने चुनाव प्रचार अभियान में केेवल निर्धारित सीमा पर ही खर्च करना। प्रधान पद पर उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रचार अभियान में केेवल तीस हजार रूपए खर्च करना है।

जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लाक प्रमुख के चुनाव प्रचार अभियान में खर्च करने की सीमा तय कर दी गई है।

दैनिक दृश्य ब्लाक प्रमुख पद पर उम्मीदवारी

जिला पंचायत सदस्य एवं ब्लाक प्रमुख पद पर उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवार को चुनाव प्रचार अभियान में केेवल पिच्छहेतर हजार रूपए खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करते हैं तो आपको निर्वाचन आयोग की कार्यवाही से गुजरना पड़ सकता है।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवार को भी तय सीमा में करना होगा खर्च।

जिला पंचायत अध्यक्ष को भी निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई सीमा में अपने चुनाव प्रचार अभियान को पूरा करना है जिसकी निर्धारित सीमा दो लाख रुपए तक है।

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anwar khan

अनवार खान [email protected] दैनिक दृश्य के सम्पादक हैं ये अपने अनुभव से देश दुनिया में हो रही सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्था को अपने शब्दों में लिखकर वेब पोर्टल पर प्रकाशित करते हैं। केवल सच्ची खबरें, कहानी, किस्से, यात्राओं के विरतान्त, आंखों देखी घटनाओं को अपने शब्दों में, क्या हुआ, कहा हुआ,कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया आदि विन्दुओ पर अपने विचार, टीका टिप्पणी और संदर्भ में भी लेखन करते हैं।

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