पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों को राहत, नहीं बढ़ी जमानत राशि और चुनाव प्रचार खर्च की सीमा

पंचायत चुनाव मेंं अंगूठा छाप नहीं लड़ेंगे ।

यूपी पंचायत चुनाव में अंगूठा छाप नहीं लड़ेंगे चुनाव ।

निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जमानत व खर्च की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सदस्य ग्राम पंचायत 500 रुपए, क्षेत्र पंचायत दो हजार रुपए, जिला पंचायत चार हजार रुपए व प्रधान पद के लिए दो हजार रुपए जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला प्रत्याशी को जमानत धनराशि निर्धारित की आधी ही जमा करनी होगी। ऐसे ही चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा भी निर्धारित हो चुकी है। जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत 10 हजार, क्षेत्र पंचायत 75 हजार, जिला पंचायत डेढ़ लाख व प्रधान पद के प्रत्याशी 75 हजार रुपए चुनाव के दौरान खर्च करेंगे। नामांकन के बाद से प्रत्याशी का खर्च जोड़ा जाएगा। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के तहत नामांकन से लेकर मतगणना परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्रत्याशी को तैयार रखना होगा। परिणाम घोषित होने के तीन माह के भीतर खर्च का ब्योरा प्रत्याशी प्रस्तुत करेंगे।

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Taukeer Ahamad

ये अपने आस-पास की दैनिक हल चल को अपने शब्दों में लिखकर वेब पोर्टल पर प्रकाशित करते हैं ।

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